Saturday, March 21, 2026

Bihar Assembly Election 2025: क्या होता है पोस्टल बैलेट पेपर, किस श्रेणी के मतदाता करते हैं इसका इस्तेमाल?

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग और सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। बता दें कि इस बार मतदान दो चरणों में — 6 नवंबर और 11 नवंबर को — संपन्न होगा, जबकि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी बीच, आइए जानते हैं कि पोस्टल बैलट पेपर क्या होता है और इसका उपयोग कौन कर सकता है।


पोस्टल बैलट पेपर क्या होता है? (Bihar Assembly Election 2025)

पोस्टल बैलट पेपर मतदान की एक विशेष प्रक्रिया है, जो कुछ श्रेणी के मतदाताओं को मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए बिना डाक के माध्यम से वोट डालने की सुविधा देती है।
यह सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो सेवा, आयु, स्वास्थ्य या विशेष परिस्थितियों के कारण मतदान के दिन उपस्थित नहीं हो पाते। इस प्रक्रिया में पात्र मतदाता को मतपत्र (Ballot Paper) डाक के माध्यम से भेजा जाता है। वह मतदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना मत दर्ज कर उसे वापस चुनाव अधिकारियों को भेज देता है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी भारत का चुनाव आयोग करता है, और मतगणना के समय हर पोस्टल बैलट की सावधानीपूर्वक जांच और गणना की जाती है।


पोस्टल बैलट से कौन कर सकता है मतदान?

सभी मतदाता पोस्टल बैलट की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। चुनाव आयोग ने कुछ विशेष श्रेणियों के मतदाताओं को यह सुविधा दी है, जिनमें शामिल हैं:

1. सेवा मतदाता (Service Voters)

इनमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस के वे सदस्य शामिल हैं जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तैनात हैं।
इसके अलावा विदेश में तैनात सरकारी अधिकारी और उनके साथ रहने वाले जीवनसाथी भी पोस्टल बैलट के पात्र होते हैं।
ये मतदाता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी

मतदान के दिन चुनाव कार्यों में व्यस्त पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी पोस्टल बैलट से मतदान कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार के सुचारू उपयोग का अवसर देती है।

3. वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12डी भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होता है। सत्यापन के बाद उन्हें पोस्टल बैलट भेजा जाता है, जिसके माध्यम से वे घर बैठे आराम से मतदान कर सकते हैं।

4. निवारक हिरासत में मतदाता

जो मतदाता निवारक हिरासत (Preventive Detention) में हैं, वे भी पोस्टल बैलट से मतदान कर सकते हैं। हालांकि, जेल की सजा काट रहे कैदियों को यह सुविधा नहीं मिलती।
हाल के वर्षों में चुनाव आयोग ने चुनाव कवरेज में लगे मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को भी यह सुविधा प्रदान की है।

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