आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बीमार हो जाने के बाद अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है, जो आयुष्मान योजना जैसी सुविधाएं मुफ्त में देती है। इसका नाम है — “गंभीर बीमारी सहायता योजना” (Serious Illness Assistance Scheme)।
यह योजना उत्तर प्रदेश बिल्डिंग व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCWWB) द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों की मदद करना है, जो आयुष्मान योजना के पात्र नहीं हैं। गंभीर बीमारियों में इलाज का पूरा खर्च सरकार देती है। चाहे इलाज सरकारी अस्पताल में हो या निजी में।
योजना के उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिकों की मदद करना।
- गंभीर बीमारी की स्थिति में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना।
- आयुष्मान योजना जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देना।
गंभीर बीमारी सहायता योजना के फायदे
- इलाज के लिए आयुष्मान योजना जितनी आर्थिक मदद।
- अस्पताल के बिल का भुगतान रेट लिस्ट के अनुसार सरकार द्वारा।
- जरूरत पड़ने पर एडवांस भुगतान की सुविधा।
- इलाज की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।
पात्रता शर्तें
- आवेदक श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- कवरेज में श्रमिक, उनकी पत्नी, माता-पिता, अविवाहित बेटी और 21 वर्ष से कम आयु का बेटा शामिल है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
STEP 1:
- ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
- आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर भरें और मंडल/जनपद चुनें।
- कैप्चा भरकर “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
STEP 2:
- “गंभीर बीमारी सहायता योजना” विकल्प चुनें।
- आधार और मोबाइल नंबर डालकर “आवेदन पत्र खोलें” पर क्लिक करें।
STEP-3
- गंभीर बीमारी सहायता योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा
- आवेदन फॉर्म में श्रमिक अपनी जानकारी भरें
- फॉर्म में पत्नी, अभिभावक और बच्चों की जानकारी भरें
- बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी भरें
- मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट कर दें





