Tuesday, May 5, 2026

SIR Form Uttar Pradesh: 4 दिसंबर तक नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम कटेगा- अंतिम चेतावनी

SIR Form Uttar Pradesh: ‘SIR फॉर्म उत्तर प्रदेश में नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम गायब!’ चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट का महाअभियान शुरू कर दिया है। 4 दिसंबर 2025 तक हर पात्र नागरिक को SIR फॉर्म भरना अनिवार्य है, वरना ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (9 दिसंबर) में नाम गायब हो सकता है। ECI की सख्त हिदायत: “बिना नोटिस के किसी का नाम नहीं कटेगा, लेकिन SIR फॉर्म नहीं भरा तो वोट डालने में भारी दिक्कत होगी—2026 के किसी भी चुनाव में वोट रिजेक्ट हो सकता है।”

पिछले SIR में उत्तर प्रदेश में 72 लाख से ज्यादा नाम कटे थे, जिनमें से ज्यादातर ने अपील के बाद वापस आए। इस बार ECI ने घर-घर BLO भेजे हैं, साथ ही ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है।

SIR फॉर्म उत्तर प्रदेश: क्या है, क्यों जरूरी और कैसे भरें?

SIR फॉर्म दो चरणों में है:

  1. Enumeration Form (अभी BLO लेकर आ रहे हैं)
  2. Claims & Objections (ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद)

अगर SIR फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा?

  • ड्राफ्ट लिस्ट में नाम ‘Unverified’ या गायब दिखेगा
  • 2026 विधानसभा/लोकसभा चुनाव में वोटिंग बूथ पर ID चेक में फंस सकते हैं
  • कई जगह वोट ही नहीं डालने देंगे
  • आधार-पैन लिंकिंग, सरकारी योजनाओं में अड़चन

4 दिसंबर तक SIR फॉर्म कैसे भरें? 3 आसान तरीके

  1. BLO घर आए तो Enumeration Form भरकर साइन करें
  2. ऑनलाइन: voters.eci.gov.in → SIR Form → आधार/मोबाइल से OTP वेरिफाई
  3. हेल्पलाइन 1950 डायल करें या नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें

टाइमलाइन: याद रखें ये तारीखें

  • 4 दिसंबर 2025: SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख
  • 9 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
  • 8 जनवरी 2026 तक: अपील/सुधार का मौका
  • 7 फरवरी 2026: फाइनल वोटर लिस्ट

ECI का साफ संदेश: “कोई पात्र नागरिक वोटिंग से वंचित न रहे, इसलिए SIR फॉर्म उत्तर प्रदेश में हर हाल में भरें।”

आपने SIR फॉर्म भरा या नहीं? कमेंट में बताएं!
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