Sunday, June 8, 2025

Compensation For 1 Biscuit: पैकेट में 1 बिस्किट कम निकलने पर ग्राहक ने की शिकायत,अब कंपनी देगी इतने लाख रुपए का मुआवजा…

Compensation For 1 Biscuit: एक व्यक्ति द्वारा ITC कंपनी का एक बिस्किट का पैकेट खरीदने पर उसमें एक बिस्किट कम निकलने पर ग्राहक ने तुरन्त शिकायत की। जिस पर अदालत ने ग्राहक को एक लाख रुपये मुआवजा(Compensation For 1 Biscuit) देने का फैसला सुनाया, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि ITC लिमिटेड एक दिन में लगभग 50 लाख पैकेट तैयार करती है और पैकेट के पीछे की गणना से यह पता चलता है कि कंपनी ने हर रोज जनता से 29 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। सिर्फ एक जागरूक ग्राहक के द्वारा 1 बिस्कित कम निकलने की शिकायत ने करोड़ों के घोटाले को उजागर कर दिया।

उपभोक्ता अदालत का फैसला Compensation For 1 Biscuit

एक बिस्किट कंपनी को 16 बिस्किट वाले पैक सन फीस्ट मैरी लाइट में एक बिस्किट की कटौती करना भारी पड़ गया। यह आईटीसी लिमिटेड का अब तक का सबसे महंगा बिस्किट है। उपभोक्ता अदालत ने चेन्नई के शिकायत करने वाले उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान (Rs 1 lakh Compensation For 1 Biscuit) करने का निर्देश दिया है।

चेन्नई में एमएमडीए माथुर के पी दिलीबाबू ने दिसंबर 2021 में आवारा जानवरों को खिलाने के लिए मनाली स्थित एक खुदरा स्टोर से दो दर्जन “सन फीस्ट मैरी लाइट” बिस्किट पैकेट खरीदे थर। जब उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें केवल 15 बिस्किट ही मिले, जबकि रैपर पर लिखा था कि यह 16 बिस्किट का पैकेट होने का दबा किया गया था। इसके बाद दिलीबाबू ने स्टोर और आईटीसी से संपर्क किया तो कोई उचित या संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

ग्राहक ने यह बताते हुए कि प्रत्येक बिस्किट की कीमत 75 पैसे है, उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि आईटीसी लिमिटेड हर दिन करीब 50 लाख पैकेट बनाती है और पैकेट के पीछे की गणना से पता चलता है कि कंपनी ने हर रोज जनता से 29 लाख रुपये से ज्यादा राशि की धोखाधड़ी की है।

कंपनी का जबाव

Compensation For 1 Biscuit: उपभोक्ता की शिकायत पर अपने जवाब में कंपनी ने तर्क दिया कि इस उत्पाद केवल वजन के आधार पर बेचा गया था, ना कि बिस्किट की संख्या के आधार पर। विज्ञापित बिस्किट के पैकेट का शुद्ध वजन 76 ग्राम था। हालांकि, जब आयोग ने इसकी जांच की, तो सामने आया कि सभी बिना लपेटे बिस्किट पैकेट (जिनमें 15 बिस्किट थे) का केवल 74 ग्राम बजन के थे।

29 अगस्त को, उपभोक्ता अदालत ने आईटीसी को यह आदेश दिया कि वह अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने पर दिल्लीबाबू को मुआवजे के रूप में न सिर्फ 1 लाख रुपये का भुगतान करे, बल्कि बिस्किट के विशेष बैच की बिक्री भी तत्काल बंद कर दे।

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