Shamli News: अपहृत किशोरी के साथ सामृहिक दुराचार के मामले में एक कोर्ट ने घर में घुसकर उसका अपहरण करने वाले तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में दो सगे भाइयों समेत तीनों अभियुक्तों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में लम्बित चल रहा है। Shamli News
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Shamli News: ये हैं अभियुक्तों की पहचान
इस संदर्भ में डीजीसी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक चौहान ने विस्तार से बताया कि जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी किशोरी रात के समय अपने घर पर थी। युवती को घर पर देख 12 मार्च 2017 को आधी रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर अभियुक्त संदीप उर्फ काला और सचिन पुत्रगण नवाब तथा सुमित पुत्र कंवरपाल और मोंटी पुत्र प्रमोद निवासीगण बहावड़ी जनपद शामली ने किशोरी का अपहरण कर लिया था। आरोपी किशोरी को एक सुनसान स्थान पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। Shamli News
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प्रत्येक अभियुक्त को 20 साल का कारावास
घटना के मामले की सुनवाई विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम की अदालत में चली। अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में संदीप जिसे काला के नाम से भी जाना जाता है और सचिन को दोषी मानते हुए नवाब और कंवरपाल को 20-20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में लंबित है। Shamli News