Sunday, March 22, 2026

एसआईआर: 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, तो भी बेफिक्र रहें…नहीं कटेगा नाम; क्लिक कर जानें नए अपडेट

लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल होने या बने रहने को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों में यह संशय है कि 2003 की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में इसे लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी मतदाता या उसके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो भी उनका नाम वर्तमान सूची से नहीं काटा जाएगा, बशर्ते उन्होंने एसआईआर फॉर्म अवश्य भरा हो। तब 9 दिसंबर को जारी होने वाली सूची में उसका नाम रहेगा।

आईडी कार्ड के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरें

सहायक निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि अगर किसी मतदाता या फिर उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो एसआईआर फॉर्म में उसका विवरण भर दें। अगर नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बिना वर्तमान वोटर आईडी कार्ड के आधार पर एसआईआर फॉर्म भरें। ऐसा करने पर जब मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो इन सभी का नाम उसमें होगा। बस एक प्रक्रिया अधिक करनी होगी, जिसके तहत नोटिस जारी होने के बाद एक प्रमाणपत्र देना होगा। इससे मतदाता का सत्यापन हो जाएगा और सूची में नाम कभी भी नहीं कटेगा। इसमें एक अहम बात ये है कि केवल आधार मान्य नहीं होगा। मांगे गए प्रमाणपत्रों में से कोई एक का होना जरूरी है।

एक क्लिक पर देख सकते हैं सूची

जिन्हें 2003 की मतदाता सूची देखनी है, वह आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां सूची उपलब्ध है। इसे सोमवार को सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ व एसडीएम अंकित शुक्ला ने वीडियो में विस्तृत से समझाया। विस्तृत जानकारी समझने व देखने के लिए दिए गए क्यूआर कोड पर क्लिक करें।

इन दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा

जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकारी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाणपत्र, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू से जारी कोई भी पहचानपत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज, आधार कार्ड (वैकल्पिक)।

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