UPPCL Bill Relief: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) एक दिसंबर से उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहा है। यह बिजली बिल राहत योजना 1 दिसम्बर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में यह योजना लागू होगी। गढ़मुक्तेश्वर डिविजन के हजारों घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को इस योजना से फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ घरेलू दो किलोवाट तक और वाणिज्यिक एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं उठा पायेंगे। इसके साथ ही बिजली चोरी के लम्बित मामलों में भी राजस्व निर्धारण पर छूट प्रदान की जाएगी।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?
प्रदेश में 1 दिसम्बर से लागू होने वाली बिजली बिल राहत योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक), वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट तक) और साथ ही बिजली चोरी प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर 50% तक छूट दी जायेगी। इस योजना से उपभोक्ताओं का बड़ा फायदा मिलेगा।
एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी सबसे ज्यादा राहत
अधिशासी अभियंता सूर्योदय कुमार के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अपने बकाया बिल को एकमुश्त जमा करता है तो उसका पूरा सरचार्ज (ब्याज) माफ कर दिया जायेगा। इसके अलावा मूलधन पर अधिकतम 25% तक छूट दी जायेगी। साथ ही योजना के तहत आसान किस्तों में भी भुगतान सुविधा की सुविधा होगी। जिसमें उपभोक्ता 500 रुपये और 750 रुपये प्रति महिना किस्त देकर भी अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं।
तीन चरणों में मिलेगी छूट
पहला चरण — 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025
• मूलधन पर 25% छूट
दूसरा चरण — 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026
• मूलधन पर 20% छूट
तीसरा चरण — 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026
• मूलधन पर 15% छूट
उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
बिजली चोरी के मामलों में भी राहत
बिजली चोरी के मामलों में:
• 50% तक राजस्व छूट
• समय से भुगतान पर अतिरिक्त छूट
• बिल संशोधन पर भी राहत
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